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वाराणसी

Swarved Mahamandir : दान राशि हड़पने के आरोपी पूर्व लेखाकार पर एक और मुकदमा दर्ज

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वाराणसी। स्वर्वेद महामंदिर ट्रस्ट उमरहां की दान राशि हड़पने के मामले में ट्रस्ट के पूर्व लेखाकार विवेक कुमार जायसवाल के खिलाफ चौबेपुर थाने में एक और मुकदमा दर्ज किया गया। आरोपी वर्तमान में जेल में बंद हैं।

पुलिस सूत्रों के अनुसार, मणिपुर के थांगल बाजार, इंफाल निवासी योगेंद्र गुप्ता ने बताया कि वह पिछले 30 साल से विहंगम योग संत समाज से जुड़े हैं। मणिपुर व अन्य आश्रमों की सेवा के लिए भक्तों द्वारा दी गई दान राशि नियमित रूप से स्वर्वेद महामंदिर ट्रस्ट में जमा कराई जाती थी।

जानकारी के अनुसार, दिसंबर 2024 में ट्रस्ट के अकाउंट विभाग में विवेक कुमार ने वरिष्ठ कार्यकर्ता परमिंदर गुप्ता से संपर्क कर कहा कि मणिपुर की समस्त सेवा राशि अब अशोक कुमार नामक व्यक्ति के निजी खाते में जमा की जाए। 10 दिसंबर 2024 को विवेक ने व्हाट्सएप के जरिए एचडीएफसी बैंक का खाता नंबर भेजा और कहा कि उसका भाई अभिषेक कुमार बैंक में मौजूद है, जिससे रसीद जल्द मिल जाएगी।

बाद में अधिक राशि एक बार में जमा न होने पर विवेक ने 18 दिसंबर 2024 को एसबीआई बैंक का दूसरा खाता नंबर भेजा। 13 से 21 दिसंबर 2024 के बीच लगभग चार लाख रुपये अलग-अलग किश्तों में नकद जमा किए गए। कुछ दिन पहले आश्रम की ओर से जारी घोषणा में खुलासा हुआ कि विवेक कुमार और उनके भाई अभिषेक ने कई भक्तों की दान राशि हड़प ली है।

जांच में यह भी सामने आया कि अशोक के खाते में दान राशि भेजने का कोई आदेश जारी नहीं किया गया था। चौबेपुर इंस्पेक्टर अजीत कुमार वर्मा ने बताया कि विवेक कुमार जायसवाल, उनके भाई अभिषेक कुमार और सहयोगी अशोक कुमार के खिलाफ धोखाधड़ी से संबंधित मुकदमा दर्ज किया गया है।

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