Connect with us

अपराध

गैर इरादतन हत्या में दोषियों को पांच साल की सजा

Published

on

जौनपुर। जिला जज वाणी रंजन अग्रवाल की अदालत ने सरायख्वाजा क्षेत्र के बड़उर गांव में भूमि विवाद के चलते हुई गैर इरादतन हत्या के मामले में गुरुवार को पांच दोषियों को 5 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई। साथ ही, प्रत्येक दोषी पर 10-10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया।

जानकारी के अनुसार, बड़उर गांव निवासी ज्ञानचंद बिंद ने 23 अगस्त 2023 को सरायख्वाजा थाने में एफआईआर दर्ज कराई थी। उन्होंने शिकायत में बताया कि 19 अगस्त 2023 को सुबह 6 बजे रोहित बिंद, सोहित बिंद (गांव निवासी) और शाहापुर खेतासराय के कमलेश बिंद, सुरेश बिंद, बृजेश बिंद ने उनके घर पर आकर गाली-गलौज किया।

भूमि विवाद को लेकर हुए इस झगड़े में दोषियों ने लाठी-डंडों से हमला कर दीपचंद, रेशमन, नंदलाल, नीरज, और विमला देवी को गंभीर रूप से घायल कर दिया। घायल नंदलाल को वाराणसी के ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई।

पुलिस ने मामले की जांच पूरी कर केस डायरी अदालत में पेश की। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद कोर्ट ने पांचों अभियुक्तों को दोषी करार देते हुए 5 साल की सजा और जुर्माने का आदेश दिया।

Copyright © 2024 Jaidesh News. Created By Hoodaa

You cannot copy content of this page