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अपराध

दहेज प्रताड़ना व दुष्कर्म के मामले में देवर की जमानत खारिज

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रिपोर्ट – प्रदीप कुमार

वाराणसी। दहेज की मांग को लेकर विवाहिता को प्रताड़ित करने व उसके साथ दुष्कर्म करने के मामले में आरोपित देवर को कोर्ट से राहत नहीं मिली। प्रभारी जिला जज देवकांत शुक्ला की अदालत ने मामले की गंभीरता को देखते हुए तेजीपुर, सैयदराजा (चंदौली) निवासी सूरज सिंह की जमानत अर्जी सुनवाई के बाद खारिज कर दी। अदालत में वादिनी की ओर से अधिवक्ता अनुज यादव, विधान चंद्र यादव व चंद्रबली पटेल ने पक्ष रखा।

अभियोजन पक्ष के अनुसार वादिनी मुकदमा ने लालपुर -पांडेयपुर थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। आरोप था कि उसकी शादी के समय द्वारपूजा के दौरान ससुराल वाले दहेज में दस लाख रुपए की मांग करने लगे और न देने पर शादी से इंकार कर दिया। बाद में रिश्तेदारों के सहयोग से 6 लाख रुपए दिया, तब जाकर विवाह हुआ। फिर जब वह विदा होकर ससुराल गई तो वहां भी दहेज की मांग को लेकर आए दिन उसे प्रताड़ित किया जाने लगा और पति उसके साथ अप्राकृतिक दुष्कर्म करते थे। इस बीच एक दिन उसके ससुर मनोज सिंह ने उसे घर में अकेला पाकर उसके साथ छेड़खानी करने लगे। इतना ही नहीं 16 दिसंबर 2021 को उसके देवर सूरज ने उसके साथ दुष्कर्म करने का प्रयास किया। जब उसने विरोध किया तो वह किचेन से चाकू लेकर आया और उससे डराकर उसके साथ जबरन दुष्कर्म किया और उसपर चाकू से वार करके घायल कर दिया, जिससे उसका हाथ दो जगह से कट गया। बाद में ससुराल वालों ने 23 फरवरी 2022 को उसको मारपीटकर घर से निकाल दिया।

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