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अपराध

हत्या के आरोप से चार बरी

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वाराणसी। रंजिश को लेकर बुजुर्ग की पीट-पीटकर हत्या करने के मामले में चार आरोपितों को कोर्ट से राहत मिल गई। फास्ट ट्रैक कोर्ट (द्वितीय) आराधना कुशवाहा की अदालत ने मुकदमे के विचारण के बाद आरोप सिद्ध न होने पर पंचगंगा घाट निवासी सूरज गोस्वामी, मंगला गौरी निवासी सोनू यादव, राजमन्दिर निवासी मुकेश निषाद व डुमरांव, बक्सर निवासी लालू सेठ उर्फ विवेक वर्मा को दोषमुक्त कर दिया। अदालत में आरोपित सोनू यादव व मुकेश निषाद की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता अनुज यादव, आनंद तिवारी ‘पंकज’ व सौरभ यादव ने पक्ष रखा।

अभियोजन पक्ष के अनुसार बाराबंकी के मूल निवासी व वर्तमान में दूध विनायक में किराए पर रहने वाले वादी पंकज वाजपेयी ने कोतवाली थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। आरोप था कि 11जनवरी 2012 को शाम 6 बजे सूरज गोस्वामी, सोनू यादव, मुकेश निषाद व लालू सेठ उर्फ विवेक वर्मा उसके यहां आए और शादी की दावत देने के लिए कहने लगे। उसने उन लोगों को समझा-बुझाकर वापस कर दिया। इसके बाद वह लोग पुनः 9 बजे रात को शराब के नशे में उसके घर पहुंचे और गाली-गलौज देने लगे। इस पर उसके पिता कृष्ण कुमार वाजपेयी ने उन्हें मना करने लगे तो वह लोग उग्र हो गए और उसके पिता को उठाकर जमीन पर पटक दिया। उसके बाद लात-घूसों से उन्हें मारने-पीटने लगे। शोर सुनकर जब आसपास के लोग जुटने लगे तो सभी आरोपित वहां से भाग गए। आरोपितों के भागने के बाद वादी अपनी पत्नी के साथ पिता को उपचार के लिए लेकर कबीरचौरा अस्पताल पहुंचे, जहां चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया।

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