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वाराणसी

हिंदू एवं हिंदू धर्म के विरुद्ध अमर्यादित टिप्पणी करने पर स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ कांग्रेस – एस ने कोर्ट में कराया मुकदमा दर्ज

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रिपोर्ट – प्रदीप कुमार

वाराणसी। समता समाजवादी कांग्रेस पार्टी (कांग्रेस – एस.)की राष्ट्रीय महासचिव डा.सविता पूनम एवं विश्व हिंदू पर्सनल लॉ बोर्ड ,पूर्वांचल क्षेत्र के संयोजक राजकुमार सिंह ने उत्तर प्रदेश के पूर्व मंत्री – विधायक एवं समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव स्वामी प्रसाद मौर्य 18 सितंबर को गांधी भवन हरदोई में आयोजित संविधान एवं सामाजिक न्याय महासम्मेलन में दिये गए अपने भाषण के दौरान हिंदू राष्ट्र की मांग करने वाले को पूरी तरह संविधान विरोधी और राष्ट्रद्रोही बताया और वर्ण की उत्पत्ति को लेकर हिंदू देवी देवताओं पर भी अमर्यादित टिप्पणी किया तथा अपने भाषण ने कहा कि हिंदू कोई धर्म नहीं है और हिंदू धर्म के बारे में हिंदू का मतलब चोर, नीच ,अधम बताया जिस पर कड़ी आपत्ति दर्ज करते रोष व्यक्ति किया और इस अमर्यादित बयान पर चिंता जाहिर किया एवं नेताओं ने कहा कि इस बयान को सभी समाचार पत्रों ,इलेक्ट्रानिक चैनल सोशल मीडिया के यूट्यूब चैनल पर तेजी से प्रकाशित ,प्रसारित और वायरल हुआ ,जिससे पूरा हिंदू सनातनी समाज को इस अभद्र टिप्पणी के कारण लज्जित होना पड़ा और मानसिक आघात और संत्रास पहुंचा ।
उपरोक्त नेता द्वय ने संयुक्त रूप से स्वामी प्रसाद मौर्य द्वारा हिंदू सनातनी समाज को चोर ,नीच,अधम और देवी देवताओं पर सार्वजनिक रूप से अभद्र और अमर्यादित टिप्पणी करने पर उनके विरुद्ध बुधवार को अंतर्गत धारा 294 ,295, 295 ए, 509, 505 (1)505(2 ),500 भा.दं.वि.के तहत वाराणसी स्थित अवर न्यायालय के अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (प्रथम), वाराणसी के समक्ष अपने अधिवक्ता अरविंद गांधी एडवोकेट के माध्यम से परिवाद कार्यवाही हेतु प्रस्तुत किया ,जिस पर अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (प्रथम )वाराणसी ने अधिवक्ता अरविंद गांधी के बहस और दलील को सुनने के पश्चात परिवाद दर्ज करने का आदेश देते हुए धारा 200 के तहत परिवादी नेताओं के बयान दर्ज करने हेतु 20 अक्टूबर 2023 की तिथि निर्धारित किया है ।

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