Connect with us

राज्य-राजधानी

वाराणसी के काशी विद्यापीठ में नहीं होंगे छात्रसंघ चुनाव हाईकोर्ट ने विश्वविद्यालय व संबद्ध कॉलेजों पर लगाई रोक

Published

on

लखनऊ/वाराणसी। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ विश्वविद्यालय और इससे संबद्ध सभी महाविद्यालयों के छात्रसंघ चुनाव पर अगली सुनवाई तक रोक लगा दी है। कोर्ट ने मामले में पक्षकारों को चार सप्ताह का समय जवाबी हलफनामा दाखिल करने को दिया है। इसके बाद दो हफ्ते में याची इसका प्रति उत्तर दे सकेगा। मामले की अगली सुनवाई छह सप्ताह बाद होगी। न्यायमूर्ति विवेक चौधरी और न्यायमूर्ति मनीष कुमार की खंडपीठ ने यह आदेश अमन सिंह पटेल की याचिका पर दिया। इसमें विश्वविद्यालय और संबद्ध महाविद्यालयों के छात्रसंघ चुनाव पर रोक का आग्रह किया गया था। याची के अधिवक्ता अमरेंद्र नाथ त्रिपाठी का कहना था कि बुंदेलखंड विश्वविद्यालय झांसी समेत अन्य कई मामलों में कोर्ट ने विश्वविद्यालय समेत संबद्ध डिग्री कालेजों के छात्रसंघ चुनाव पर रोक लगा रखी है। ऐसे में याची के विश्वविद्यालय और इससे संबद्ध महाविद्यालयों के छात्रसंघ चुनावों पर रोक लगाने का आदेश दिया जा सकता है। कोर्ट में राज्य सरकार समेत पक्षकारों के वकील भी पेश हुए।

Copyright © 2024 Jaidesh News. Created By Hoodaa