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वाराणसी

राहुल गांधी की टिप्पणी पर कोर्ट सख्त, निगरानी याचिका पर अगली सुनवाई 10 जून को

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वाराणसी। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के खिलाफ लंबित निगरानी याचिका पर शुक्रवार को विशेष न्यायाधीश (एमपी/एमएलए कोर्ट) यजुवेंद्र विक्रम सिंह की अदालत में सुनवाई हुई। यह याचिका अमेरिका यात्रा के दौरान दिए गए एक कथित विवादास्पद बयान के संबंध में दाखिल की गई थी, जिसमें राहुल गांधी ने भारत में सिक्खों की स्थिति को लेकर टिप्पणी की थी।

सुनवाई के दौरान राहुल गांधी की ओर से अधिवक्ता अनुज यादव ने वादी के कथन पर आपत्ति दाखिल की। इस पर याचिकाकर्ता नागेश्वर मिश्र की ओर से उक्त आपत्ति के विरुद्ध प्रति-आपत्ति दाखिल करने के लिए समय मांगा गया, जिसे अदालत ने स्वीकार करते हुए मामले की अगली सुनवाई की तिथि 10 जून 2025 निर्धारित की है।

गौरतलब है कि बीते वर्ष सितंबर में अमेरिका यात्रा के दौरान राहुल गांधी ने कहा था— “क्या एक सिक्ख के रूप में पगड़ी बांधने, कड़ा पहनने और गुरुद्वारा जाने की अनुमति मिलेगी?”— जिसे वादी नागेश्वर मिश्र ने भड़काऊ और देश में गृहयुद्ध की स्थिति पैदा करने वाला बताया। इस संबंध में उन्होंने पहले न्यायिक मजिस्ट्रेट (द्वितीय) की अदालत में याचिका दायर की थी, जिसे बाद में खारिज कर दिया गया।

निचली अदालत के निर्णय के विरुद्ध नागेश्वर मिश्र ने सत्र न्यायालय में निगरानी याचिका दाखिल की थी। राहुल गांधी की ओर से इस याचिका को निरस्त करने की मांग करते हुए आपत्ति दर्ज कराई गई है। अब अदालत इस आपत्ति और प्रति-आपत्ति पर 10 जून को आगे सुनवाई करेगी।

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