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वाराणसी

मारपीटकर पैसे लूटने के मामले में मिली जमानत

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रिपोर्ट – प्रदीप कुमार

वाराणसी। कंपनी का पैसा लेकर जा रहे कर्मचारी को मारपीटकर उससे 30 हजार रुपए नगद व 15 हजार रुपए खाते में ट्रांसफर करा लेने के मामले में आरोपित को कोर्ट से राहत मिल गयी। अपर सिविल जज (जूनियर डिवीजन षष्ठम)/न्यायिक मजिस्ट्रेट मीनाक्षी बंसल की अदालत ने सिरगोवर्धन, लंका निवासी अमित यादव को 25-25 हजार रुपए की दो जमानतें एवं बंधपत्र देने पर रिहा करने का आदेश दिया। अदालत में बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता अनुज यादव, नरेश यादव व आशीष यादव ने पक्ष रखा।

अभियोजन पक्ष के अनुसार मूल रूप से घोरावल, सोनभद्र व वर्तमान में डाफी, लंका में रहने वाला राकेश कुमार पाण्डेय ने लंका थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। आरोप था कि वह रुटवे वेलनेस प्रा. लि. कंपनी में काम करता है। इस दौरान वह 27 सितंबर 2023 को अपने साथी पिपरी, सोनभद्र निवासी सोनू कुमार प्रजापति के साथ कम्पनी के पैसो का हिसाब करके अपने आवास पर आ रहा था। उसी दौरान रात करीब 10.20 बजे डाफी ईंटा मंडी के बगल में अमित कुमार यादव अपने एक अज्ञात साथी के साथ मेरी गाड़ी को रोक लिया। गाड़ी रुकते ही वे दोनों लोग मेरे दोस्त को सोनू को दो झापड़ मारे। जिसके बाद मेरा दोस्त डर के मारे स्कूटी गाड़ी छोड़ कर भाग गया। इस दौरान मुझे अकेले पाकर वे लोग मुझे बहुत मारे पीटे तथा मेरे पास रखे 30000 रुपये छीन लिये। साथ ही मोबाइल के जरिए 15000 रुपये विशाल कुमार यादव के नाम पर ट्रांसफर कराया। इस दौरान उसके शोर मचाने पर वे लोग गालियां देते हुए जान से मारने की धमकी देकर वहां से भाग गए। उनके जाने के बाद वह किसी तरह अपने पुलिस चौकी पर पहुंचा और सूचना दिया। इसके बाद अपना प्राथमिक उपचार कराने के बाद लंका थाने पहुंचकर प्राथमिकी दर्ज कराई थी। इस मामले आरोपित ने अपने अधिवक्ताओं के माध्यम से कोर्ट में आत्म समर्पण कर जमानत के लिए अर्जी दी थी।

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