Connect with us

गोरखपुर

मतदाताओं की नागरिकता और जन्म प्रमाण की होगी जांच, चुनाव आयोग ने मांगे दस्तावेज

Published

on

गोरखपुर। नगर पंचायत घघसरा पाली ब्लाक में चुनाव आयोग ने मतदाता सूची में पारदर्शिता लाने और फर्जी नामों को हटाने के उद्देश्य से एक बड़ा कदम उठाया है। अब मतदाताओं को अपनी नागरिकता और जन्म से संबंधित प्रमाण पत्र जमा करने होंगे। आयोग ने सभी जिलों के निर्वाचन कार्यालयों को निर्देश जारी किए हैं कि मतदाताओं से विवरण सत्यापित कर अभिलेख (डॉक्यूमेंट्स) एकत्र किए जाएं।

जानकारी के अनुसार, यह प्रक्रिया विशेष गहन पुनरीक्षण के तहत की जा रही है। इसमें उन मतदाताओं से भी जानकारी मांगी जा रही है जिनका नाम 2003 के बाद मतदाता सूची में जोड़ा गया है। ऐसे सभी मतदाताओं को अपने नागरिक होने का स्व-सत्यापित घोषणा पत्र देना अनिवार्य होगा।

आयोग ने नागरिकता प्रमाण के लिए 11 वैकल्पिक दस्तावेजों की सूची जारी की है, जिनमें जन्म प्रमाण पत्र, पासपोर्ट, स्कूल का प्रमाणपत्र, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस आदि शामिल हैं। मतदाता इनमें से किसी एक दस्तावेज की प्रति जमा कर सकते हैं।

सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के अनुसार, आधार कार्ड को पहचान प्रमाण के रूप में स्वीकार किया गया है, लेकिन इसे नागरिकता का प्रमाण नहीं माना जाएगा। आयोग का कहना है कि यह अभियान मतदाता सूची को शुद्ध, त्रुटिरहित और अद्यतन बनाने के उद्देश्य से चलाया जा रहा है, ताकि भविष्य के चुनावों में पारदर्शिता सुनिश्चित की जा सके।

निर्वाचन अधिकारियों ने नागरिकों से अपील की है कि वे समय पर अपने अभिलेख सत्यापित कर दें और स्थानीय बूथ स्तर अधिकारी (BLO) के माध्यम से दस्तावेज जमा करें। आयोग ने यह भी स्पष्ट किया है कि दस्तावेज जमा न करने की स्थिति में नाम मतदाता सूची से हटाया जा सकता है

Advertisement

Copyright © 2024 Jaidesh News. Created By Hoodaa

You cannot copy content of this page