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चन्दौली

पाक्सो एक्ट के आरोपी को न्यायालय ने सुनाई 20 वर्ष की सजा

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चंदौली। न्यायालय द्वारा पॉक्सो एक्ट के दोषी अभियुक्त को 20 वर्ष की कठोर कारावास की सजा व तीस हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। अर्थदण्ड न अदा करने पर दो माह का अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी। पाक्सो एक्ट के सम्बन्ध में आरोपी अभियुक्त अब्दुल जब्बार उर्फ जफर पुत्र मो सफी निवासी कुँवर बाजार थाना फूलपुर जनपद वाराणसी के विरुद्ध थाना धीना में मुकदमा पंजीकृत किया गया था।

पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में अपर पुलिस अधीक्षक सदर सदर व क्षेत्राधिकारी सकलडीहा के पर्यवेक्षण में मानिटरिंग सेल प्रभारी निरीक्षक मुकेश तिवारी, शमशेर बहादुर सिंह (एडीजीसी) व थाना धीना के पैरोकार मनीष कुमार गुप्ता की प्रभावी पैरवी व साक्षियों के साक्ष्य के फलस्वरूप् शुक्रवार को न्यायाधीश अनुराग शर्मा (स्पेशल जज पाक्सो की अदालत ने दोषी अभियुक्त को 20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा व तीस हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। अर्थदण्ड न अदा करने पर 02 माह को अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी।

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