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वाराणसी

दिव्यांगजनो के जागरूकता के लिये गुरुवार को कमिश्नरी में आयोजित मोबाइल कोर्ट अपरिहार्य कारणों से निरस्त

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रिपोर्ट – प्रदीप कुमार

शीघ्र होगा आयोजन-जिला दिव्यांगजन सशक्तीकरण अधिकारी

   वाराणसी। जिला दिव्यांगजन सशक्तीकरण अधिकारी ने बताया कि दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम-2016 की मूल भावना के अनुसार सुदूरवर्ती पिछड़े क्षेत्रों/ग्रामीण इलाकों के लोगों (दिव्यांगजन), जो कि सरकार द्वारा उनके अधिकार एवं सुविधाओं हेतु चलाई जा रही योजनाओं/परियोजनाओं से जागरूक नहीं है, के मध्य जागरूकता बढ़ाने के लिए और समाज में उनके साथ हो रहे भेदभाव को समाप्त कराने तथा पूर्ण एवं प्रभावी भागीदारी दिलाए जाने एवं इस सम्बन्ध में उनकी शिकायतों/समस्याओं को त्वरित रूप से स्थानीय स्तर पर निस्तारित कराए जाने के उद्देश्य से राज्य आयुक्त, दिव्यांगजन, उ0प्र0 द्वारा 22 जून दिन-गुरुवार को कमिश्नरी आडिटोरियम, में समय प्रातः 10ः00 बजे से लेकर सायं 05 बजे तक मोबाइल कोर्ट का आयोजन कराए जाने का निर्णय लिया गया था, जो अपरिहार्य कारणों से रद्द कर दिया गया है।

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