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वाराणसी

गैर इरादतन हत्या के मामले में सॉल्वेंट व्यवसाई समेत चार बरी

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वाराणसी में फैक्ट्री में सॉल्वेंट से लगी आग के कारण एक व्यक्ति की मौत के मामले में सॉल्वेंट व्यवसाई समेत चार लोगों को अदालत से राहत मिली है। अपर जिला जज (प्रथम) अनिल कुमार पंचम की अदालत ने चारों आरोपियों को संदेह का लाभ देते हुए दोषमुक्त कर दिया।

मामला चोलापुर थाना क्षेत्र के धरसौना गांव का है जहां वाराणसी पेट्रोकेम नामक फैक्ट्री में 12 जून 2009 को रात लगभग 9:45 बजे आग लग गई थी। इस आग के चलते फैक्ट्री में काम कर रहे मजदूर गंभीर रूप से घायल हो गए थे और बाद में उनकी मृत्यु हो गई।

मृतकों में विजय बहादुर, महेंद्र प्रताप, अशोक कुमार मिश्रा और मनोज सिंह शामिल थे। घटना के बाद पुलिस ने फैक्ट्री संचालकों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया था।

इस मामले में अभियोजन पक्ष ने आठ गवाह पेश किए लेकिन अदालत ने गवाहों के बयान और साक्ष्यों के अवलोकन के बाद आरोप सिद्ध न होने पर सभी आरोपियों को बरी कर दिया।

इस बीच एक आरोपी जवाहर जायसवाल की सुनवाई के दौरान मृत्यु हो गई, जिसके चलते उनके खिलाफ मामला समाप्त कर दिया गया।

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