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वाराणसी

खाद्य कारोबारकर्ता अपना वार्षिक रिटर्न 30 जून के पूर्व दाखिल करना सुनिश्चित करें

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रिपोर्ट – प्रदीप कुमार

वार्षिक रिटर्न मैन्युफैक्चरिंग / रिपैकिंग / रि-लेबलिंग तथा आयात और निर्यात श्रेणी के अन्तर्गत खाद्य कारोबारकर्ता जिन्होंने अपना खाद्य लाइसेंस लिया है वे सभी आच्छादित होंगे

वाराणसी। आयुक्त महोदया, खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन उ0प्र0, लखनऊ के पत्र संख्या – एफ०एस०डी०ए०/ खाद्य / 2023 / 2756 01 जून 2023 द्वारा दिये गये निर्देश के क्रम में खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम-2006 के विनियम के अधीन जनपद- वाराणसी के समस्त विनिर्माण प्रतिष्ठानों के प्रोपराईटर / डायरेक्टर / नामिनी / पार्टनर को निर्देशित किया जाता है कि वित्तीय वर्ष 2022-23 का वार्षिक रिटर्न (डी-1 प्रारूप ), 30 जून 2023 के पूर्व फासकास पोर्टल के माध्यम से दाखिल करना सुनिश्चित करें। वार्षिक रिटर्न मैन्युफैक्चरिंग / रिपैकिंग / रि-लेबलिंग तथा आयात और निर्यात श्रेणी के अन्तर्गत खाद्य कारोबारकर्ता जिन्होंने अपना खाद्य लाइसेंस लिया है, वे सभी आच्छादित होंगे। वार्षिक रिटर्न (2022-23) दाखिल करने की अन्तिम तिथि 30 जून 2023 है। उक्त तिथि के पश्चात रू 100/- प्रतिदिन विलम्ब शुल्क आनलाईन देय होगा, जिसका समस्त उत्तरदायित्व / जिम्मेदारी सम्बन्धित व्यापारी की होगी।

वार्षिक रिटर्न केवल आनलाईन दाखिल किये जायेंगे। किसी प्रकार का व्यक्तिगत रूप से प्रेषित या ई-मेल पर प्रेषित वार्षिक रिटर्न (डी- 1) स्वीकार नहीं किये जायेंगे। अलग-अलग प्रतिष्ठानों के लिये अलग-अलग रिटर्न दाखिल किया जायेगा। जिन्होंने अब तक वित्तीय वर्ष 2021-22 का वार्षिक रिटर्न दाखिल नहीं किया है उनके लिये अधिकतम विलम्ब शुल्क वार्षिक लाइसेंस शुल्क का 05 गुना देय होगा। वार्षिक रिटर्न दाखिल किये बिना खाद्य लाइसेंस का नवीनीकरण नहीं हो सकेगा। वार्षिक रिटर्न दाखिल करने हेतु निम्न विधि अपनानी होगी सर्वप्रथम खाद्य कारोबारकर्ता को वार्षिक रिटर्न भरने हेतु http:/foscos.fssai.gov.in वेबसाईट पर जाना होगा। तत्पश्चात् खाद्य कारोबारकर्ता अपने लाइसेंस संख्या और पासवर्ड से लॉगिन कर फिल एनुअल रिटर्न पर जाकर दाखिल कर सकते हैं अथवा http:/foscos.fssai.gov.in वेबसाईट पर जाकर फाइल एक्स्प्रेस एनुअल रिटर्न के माध्यम से भी वार्षिक रिटर्न दाखिल किया जा सकता है।सम्बन्धित खाद्य व्यापारी अपना वार्षिक रिटर्न http:/foscos.fssai.gov.in वेबसाईट पर जाकर फाइल एक्स्प्रेस एनुअल रिटर्न पर क्लिक कर अपना खाद्य लाइसेंस संख्या और उसकी वैधता तिथि डालेंगे तत्पश्चात प्रोसीड पर क्लिक की जायेगी तत्पश्चात रजिस्टर्ड मो० नं० और रजिस्टर्ड ई-मेल पर ओ०टी०पी० जायेगी। ओ०टी०पी० डालने के पश्चात समस्त खाद्य व्यापारी अपना वार्षिक रिटर्न फिल एनुअल रिटर्न पर क्लिक कर भर सकते हैं।

समस्त खाद्य व्यापारी वित्तीय वर्ष 2022-23 का वार्षिक रिटर्न तो भरेंगे ही साथ-साथ उनको पेंडिंग दर्शाये गये वित्तीय वर्ष के भी वार्षिक रिटर्न भरना होगा जिससे भविष्य में किसी प्रकार की कठिनाई खाद्य लाइसेंस रिनीवल के समय उत्पन्न न हों।

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