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वाराणसी

अवैध गैस रिफलिंग करने के आरोपित को मिली अग्रिम जमानत

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रिपोर्ट – प्रदीप कुमार

वाराणसी। घनी आबादी के बीच अवैध गैस रिफलिंग करने के मामले में आरोपित को कोर्ट से राहत मिल गयी। विशेष न्यायाधीश (ईसी एक्ट) राकेश पाण्डेय की अदालत ने कटेहर, जैतपुरा निवासी आरोपित वसीम अहमद को पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए जाने की दशा में 50-50 हजार रुपए की दो जमानतें एवं बंधपत्र देने पर रिहा करने का आदेश दिया है। अदालत में बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता अनुज यादव, पंकज तिवारी व नरेश यादव ने पक्ष रखा।

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अभियोजन पक्ष के अनुसार पूर्ति निरीक्षक हेमलता कुशवाहा ने जिलाधिकारी के आदेश पर मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर पूर्ति विभाग की टीम के साथ जैतपुरा थाना क्षेत्र में आजाद पार्क के सामने स्थित मदरसा मजहरुल उलूम मौसूमा जिया यतीन खाना के नीचे कटरा में 9 मई 2023 को छापेमारी की गई। छापेमारी के दौरान वहां दुकान के अंदर व बाहर खड़े पिकप से 26 घरेलू खाली गैस सिलेण्डर, दो भरे गैस सिलेण्डर, 9 व्यवसायिक बड़े गैस सिलेण्डर, 9 इंडेन एवं 1 भारत गैस व 7सिलेण्डर 5 किग्रा के खाली सिलेण्डर, तराजू, एक गैस रिफलिंग यंत्र, दो अग्निशमन सिलेण्डर, नीली गैस पासबुक, उपभोक्ता का एसवी कागज जिसमे काशी भारत गैस सामनेघाट, मिश्रा गैस मच्छोदरी एवं भाग्यश्री गैस नीचीबाग के कुल 419 नीली पासबुक व एसवी कागज समेत अन्य सामान बरामद हुआ था। पूछताछ में पता चला कि कटेहर, जैतपुरा निवासी वसीम अहमद उक्त विभिन्न गैस एजेंसियों के कर्मचारियों से मिलीभगत करके गैस सिलेण्डर प्राप्त करके उनसे अवैध गैस रिफलिंग व घटतौली करके उक्त सिलेंडरों को बेचता है। काफी इंतजार के बाद भी आरोपित वसीम अहमद और विभिन्न गैस एजेंसियों के प्रतिनिधि मौके पर नहीं पहुंचे। जिसके बाद पूर्ति निरीक्षक ने उक्त बरामद सिलेंडरों, कागजातों व पिकअप वाहन को जब्त कर वसीम अहमद व एक अज्ञात के खिलाफ जैतपुरा थाने में मुकदमा दर्ज कराया। इसी मामले में आरोपित ने बुधवार को कोर्ट में अग्रिम जमानत के लिए अर्जी दाखिल की थी।

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