वाराणसी
सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद ज्ञानवापी के वजूखाना की होगी सफाई
नई दिल्ली/वाराणसी : सुप्रीम कोर्ट ने हिंदू पक्ष की मांग पर ज्ञानवापी के सील किये गए वजूखाना की साफ – सफाई का आदेश देते हुए कहा था कि, वहां पर साफ-सफाई का कार्य जिलाधिकारी वाराणसी की देखरेख में किया जाए।
सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ में मंगलवार को ज्ञानवापी मामले की सुनवाई हुई। वजूखाना में मछलियों के मर जाने तथा बदबू उठने के बाद यह याचिका दाख़िल की गई थी। हिंदू पक्ष ने अपनी याचिका में कहा कि वजूखाने में मछलियों की मौत 12 से 25 दिसंबर 2023 के बीच हुई थी जिसके वजह से बदबू आने लगा था। याचिका में आगे कहा गया, वहां मौजूद “शिवलिंग” हिंदुओं के लिए बहुत पवित्र है, इसलिए उसे किसी भी तरह की धूल, गंदगी से दूर रखना चाहिए। उसकी सफाई होनी चाहिए। यह याचिका अधिवक्ता विष्णु शंकर जैन के जरिए सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई है। इस याचिका में कहा गया था कि वहां पर प्रबंधन की जिम्मेदारी अंजुमन इंतेजामिया मस्जिद के पास है जो ज्ञानवापी परिसर में मस्जिद का प्रबंधन करती है।
ज्ञातव्य है कि वजूखाना के क्षेत्र को 2022 में सुप्रीम कोर्ट के एक आदेश पर सील कर दिया गया था। यहां ‘शिवलिंग’ के आकार का पत्थर मिला था, जिसके बाद सील करने का आदेश दिया गया था। 16 मई 2022 के दिन काशी विश्वनाथ मंदिर के बगल में स्थित मस्जिद में एक अदालत के आदेश पर सर्वेक्षण के दौरान, इस संरचना को हिंदू पक्ष द्वारा ‘शिवलिंग’ और मुस्लिम पक्ष द्वारा ‘फव्वारा’ होने का दावा किया गया था।