अपराध
रिटायर्ड लेघपाल भगोड़ा घोषित

समय से हाजिर नही हुए न्यायालय तो चलेगा बाबा का बुलडोजर
रिपोर्ट – विक्की मध्यानी
वाराणसी ।। नौकरी समयावधि में कागजो में पैसों के लालच में आकर हेराफेरी करने वाले लेघपाल सभाजीत सिंह पुत्र गया प्रसाद सिंह निवासी प्रेमचन्द्र नगर कालोनी पाण्डेय थाना कैंट वाराणसी ने वर्ष 1996 में शिवपुर के लेघपाल(राजस्व निरीक्षक) रहते हुए हेराफेरी करते हुए अमानत में खयानत जैसे चन्द पैसे के लिये किसी की जमीन में हेराफेरी कर दी थी मामले में पुलिस ने जांच पड़ताल करते हुए वर्ष 2012 आरोप पत्र दाखिल करते हुए 1792/12 धारा 409 IPC में सरकार सत्ता ने उपरोक्त राजस्व निरीक्षक सभाजीत सिंह के खिलाफ शिवपुर थाने में मु0अ0स0 58/96धारा 409IPC दर्ज कर मामले की जांच पड़ताल करते हुए मामले में सत्यता पाने पर शिवपुर पुलिस ने मामले में आरोप पत्र प्रेषित करते हुए माननीय न्यायालय में दाखिल कर दिया था लेकिन उसी समय से आजतक लगातार राजस्व निरीक्षक माननीय न्यायालय में अपनी उपस्थिति दर्ज नही करा सके जिसके बाद IX ACJ(JD)JM वाराणसी की अदालत ने रिटायर्ड लेघपाल (राजस्व निरीक्षक) सभाजीत सिंह पुत्र गया प्रसाद सिंह निवासी प्रेमचन्द्र नगर कालोनी पाण्डेयपुर थाना कैंट वाराणसी के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी करते हुए 82 माननीय न्यायालय में उपस्थिति दर्ज कराने का आदेश पारित किया जिसके बाद शिवपुर थाने के उपनिरीक्षक सतीशचन्द्र यादव अपने हमराही सिपाही के साथ मौके पर रिटायर्ड लेघपाल के घर पहुँचकर 82की नोटिस घर पर चस्पा करते हुए अगल बगल के सम्मानित लोगो से कोर्ट में हाजिर होने की सूचना देते हुए कुर्की उदघोषणा की कार्यवाही किया अगर समय रहते माननीय न्यायालय में हाजिर नही होते है तो रिटायर्ड लेघपाल के घर बाबा का बुलडोजर चलते हुए पूरी सम्पत्ति सरकार कुर्क कर लेगी।