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अपराध

छेड़खानी का विरोध करने पर हमला और तोड़फोड़,  पिता-पुत्र को कोर्ट से अंतरिम जमानत

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वाराणसी के चौबेपुर में छेड़खानी का विरोध करने पर घर में घुसकर हमला और तोड़फोड़ करने के आरोप में गिरफ्तार पिता-पुत्र को अदालत से राहत मिल गई। विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट) अजय कुमार की कोर्ट ने छितौना, चौबेपुर निवासी इंद्रावती देवी, उनकी बेटी पूजा यादव और चंदौली निवासी श्रुति यादव को 50-50 हजार रुपये की दो जमानतें और बंधपत्र देने पर अंतरिम जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया। बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता अनुज यादव, नरेश यादव और रोहित यादव ने कोर्ट में दलीलें पेश कीं।

अभियोजन पक्ष के अनुसार, पीड़िता के परिवार ने चौबेपुर थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। शिकायत में कहा गया था कि बीए प्रथम वर्ष की छात्रा को पड़ोस में रहने वाला आशुतोष उर्फ भोले अक्सर कॉलेज जाते समय अश्लील शब्दों से परेशान करता था। 24 अगस्त 2024 की सुबह साढ़े 10 बजे, जब छात्रा कॉलेज जा रही थी, तब आशुतोष ने रास्ता रोककर उसका दुपट्टा खींच लिया और अश्लील हरकतें करने लगा। विरोध करने पर उसने गाली-गलौज की और अपहरण की धमकी दी।

घर पहुंचकर जब पीड़िता ने घटना की जानकारी दी, तो उसका भाई शाम को आशुतोष से पूछताछ करने गया। इस पर आशुतोष, उसके पिता मंगला यादव, भाई अमितोष, मां इंद्रावती देवी, बहन पूजा यादव और स्वाति यादव ने लाठी-डंडों और ईंट-पत्थरों से हमला कर दिया। इसके बाद आरोपियों ने पीड़िता के घर पर भी हमला बोलते हुए पथराव किया, घर में घुसकर तोड़फोड़ की और परिवार के अन्य सदस्यों को भी बुरी तरह पीटा, जिससे सभी को गंभीर चोटें आईं।

इस मामले में पुलिस ने सभी आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू की थी। अब कोर्ट ने मामले में तीन आरोपियों को अंतरिम जमानत दे दी है, जबकि अन्य की सुनवाई जारी है।

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